शातिर अपराधी, लुटेरा/चोर की 4 लाख, 65 हजार रुपये की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क के आदेश की मुनादी कराते हुए की गयी सील

शातिर अपराधी, लुटेरा/चोर की 4 लाख, 65 हजार रुपये की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क के आदेश की मुनादी कराते हुए की गयी सील


 पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही में शातिर अपराधी, लुटेरा/चोर शुभम सिंह उर्फ पिंकू सिंह पुत्र सुभाष सिंह निवासी बीरमपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलामजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश के क्रम मे अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति ( एक अलीशान घर व एक मोटरसाइकिल अनुमानित कीमत 4 लाख, 65 हजार रुपये) को पुलिस व प्रशासक तहसीलदार केराकत जौनपुर की मौजूदगी में दिनांक-23.07.2020 को कुर्क करते हुए सील की गयी। 


 


कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण


 


1. एक आलीशान मकान/घर अनुमानित कीमत 04 लाख रुपये।


2. एक मोटरसाइकिल ( UP50AY7088) अनुमानित कीमत 65 हजार रुपये।


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