19 अक्तूबर से खुलेंगे सात महीने से बंद पड़े स्कूल, लेकिन इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

19 अक्तूबर से खुलेंगे सात महीने से बंद पड़े स्कूल, लेकिन इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

 



कोविड संक्रमण की वजह से सात महीने से बंद चल रहे जिले के सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक विद्यालय 19 अक्तूबर से फिर खुलेंगे। कक्षा 9वीं-12वीं तक के विद्यार्थियों को 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ स्कूल में बुलाया जाएगा। तीन-तीन घंटे की दो शिफ्ट में पढ़ाई होगी। पहली पाली (सुबह 8-11 बजे) में नौवीं और दसवीं तो दूसरी पाली में (दोपहर 12-3 बजे) 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाएगा। बीच के एक घंटे के दौरान स्कूल परिसर को सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा।बुधवार देर शाम डीएम की अध्यक्षता में हुई डीआईओएस और संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल की बैठक में स्कूल खोलने को हरी झंडी मिल गई। साथ ही जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्कूल संचालकों को इनका पालन करना होगा। शिक्षा विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन भी स्कूलों में व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेगा।सभी स्कूलों को अपने यहां मेडिकल रूम बनाना होगा, जहां प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। मेडिकल रूम में दो बेड, ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा। स्कूल परिसर के अंदर थूकने पर सख्त पाबंदी होगी। पूरे परिसर के अंदर कोरोना से बचाव को लेकर बैनर और पोस्टर लगाने होंगे।


स्कूलों के संचालन को लेकर जारी गाइडलाइन



  1.     बच्चों को अभिभावकों की अनुमति से ही विद्यालय बुलाया जाएगा।

  2.     उपस्थिति के लिए लचीला रूख अपनाना होगा, किसी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा।

  3.     विद्यालय खोले जाने से पूर्व पूरी तरह सैनिटाइज कराया जाएगा, यह प्रक्रिया प्रतिदिन हर पाली के बाद नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी।

  4.     विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग, मेडिकल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। किसी में लक्षण नजर आए तो प्राथमिक उपचार देकर घर भेजना होगा।

  5.     शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी को हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश करने पर ही परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।

  6.     विद्यालय के मुख्य द्वारा से प्रवेश और छुट्टी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का शत प्रतिशत पालन करना होगा।

  7.     यदि विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

  8.     सभी विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, विद्यालय प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त मात्रा में मास्क रखा जाए।

  9.     विद्यार्थियों के छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए।

  10.     ऑनलाइन क्लास पूर्व की भांति जारी रहेंगे। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास से वंचित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाएगा।


जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 19 अक्तूबर से स्कूलों के संचालन को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन पर चर्चा हुई है। सभी स्कूल संचालकों को इसका शत प्रतिशत पालन करना होगा। किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


 


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