trial: कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है।
जिसके क्रम में थाना को0 हाटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया,
जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को अभियुक्त नन्हे पुत्र लियाकत शाह साकिन पिपरा शीतल थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 05 माह 05 दिन का
साधारण कारवास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 अनुराग यादव व एपीओ नवनीत कुमार त्रिपाठी (कोर्ट का नाम- जे0एम0 कसया कुशीनगर), पैरोकार का0 नागेन्द्र सिंह थाना हाटा का सराहनीय योगदान रहा है।
0 टिप्पणियाँ