कन्या सुमंगला योजना में समय सीमा की पाबंदी समाप्त, कोविड-19 के चलते शासन ने लिया निर्णय

कन्या सुमंगला योजना में समय सीमा की पाबंदी समाप्त, कोविड-19 के चलते शासन ने लिया निर्णय


 


कोविड-19 के कारण शासन ने अभिभावकों को दी सहूलियत


छह श्रेणियों में बेटियों के पिता को मिलता है लाभ


 


लखीमपुर खीरी:वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए श्रेणी-1 की निर्धारित 06 माह ,श्रेणी-2 में जन्म के एक वर्ष के अंदर, श्रेणी-3 व 4 में निर्धारित 45 दिन, श्रेणी 5 व 6 के अंतर्गत 30 सितंबर या प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर की समय सीमा थी, जिसे शासन से शिथिल किया गया है।


जिला प्रोवेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि कोविड-19 वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन की समय सीमा शिथिल कर दी गई है। इसके बाद बेटी के अभिभावकों को सहूलियत व राहत होगी।


उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल https://mksy.up.gov.in पर स्वयं, लोकवाणी केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र एवं कंप्यूटर कैफे आदि से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पात्रता एवं शर्तों के अनुसार लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख हो लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो। यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना के लाभार्थी होंगी एवं किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ मिलेगा।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ