पंचायत चुनाव 2020 : एक बूथ पर कितने मतदाता डालेंगे वोट, प्रशासन ने तय की यह संख्या 

पंचायत चुनाव 2020 : एक बूथ पर कितने मतदाता डालेंगे वोट, प्रशासन ने तय की यह संख्या 


उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार एक बूथ पर बारह सौ मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार एक मतदान केंद्र पर छह बूथ ही बनेंगे। इससे एक बूथ पर केवल आठ सौ मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। जिले में कुल 479 ग्राम सभाओं में 2341 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण के बाद मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ने की संभावना है।मौजूदा समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। घर-घर बीएलओ जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए लगे हैं। गणना कार्ड पर नाम काटने, संशोधन एवं हटाने का कार्य चल रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरएन पाल ने बताया कि जिले के 479 ग्राम सभाओं में कुल 2341 बूथ बनाए गए हैं।


पुनरीक्षण में दो फीसदी मतदाता बढ़ने तो आधा फीसद घटने की संभावना रहती है। यदि मतदाता अधिक संख्या में बढ़ते हैं तो मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछली बार 482 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया था। नगर पालिका व नगर पंचायतों में तीन गांव शामिल हो गए। जिसके चलते शेष 479 ग्राम सभाओं में ही इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा।सहारनपुर में जिला पंचायत सदस्य शशि त्यागी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य शिक्षा व दो बच्चे का कानून बनाने की तैयारियों का स्वागत करते हुए सरकार के कदम को जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक बदलाव का संकेत बताया है। उन्होंने कहा की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ही दो बच्चों का कानून अनिवार्य किया ग्राम पंचायतों व जिला पंचायत बोर्ड को विकसित दिशा में लेकर जाएगा।पवित्रा चौधरी ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित जनप्रतिनिधि चुने जाने के कारण लोग विकास और शिक्षा से काफी पिछड़े हुए थे। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य योग्यता वह दो बच्चों का कानून बनाए जाने की तैयारी स्वागत योग्य है। क्योंकि गांव का सरपंच जब पढ़ा लिखा और सीमित परिवार वाला होगा


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