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राज्य जनसूचना आयोग के नियम व आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां,बीजेपी सरकार में बीडीओ और सिक्रेटरी की बल्ले-बल्ले


कैसरगंज (बहराइच)। ब्लाक हुजूरपुर के ग्राम पंचायत नकहरा अब्बूपुर के उदयराज पुत्र लखन ने दो वर्ष पूर्व 27 अक्टूबर 2018 को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के तहत मांगी मांगी थी। मगर प्रसाशनिक अधिकारियों द्वारा आजतक जनसूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। आवेदक के ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के माध्यम से कराये गये कामों में ग्राम प्रधान व सम्बंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा काफी अनियमितता की गई हैं। जिसके कारण आवेदक ने उपरोक्त अनियमितता को प्रदेश सरकार के माध्यम से जांच कराने के लिए उपरोक्त ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य का लेखा-जोखा कागजाद आवश्यक है।


जिसके लिए माध्यम जनसूचना मांगी गई थी परन्तु ग्राम प्रधान व सम्बंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीं भगत के कारण आवेदक को दो वर्ष बीतने के बावजूद भी जनसूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। आवेदक द्वारा जब उपरोक्त प्रकरण की बात ग्राम पंचायत अधिकारी से सूचना दिलाने की बात कही जाती है तो उपरोक्त अधिकारी ने सूचना प्राप्त कराने के लिए आवेदन से रूपए की मांग करता है। जब कि राज्य जनसूचना आयोग के नियम व प्राविधान में ऐसा नही है।आयोग द्वारा आदेश में कहा गया है कि आवेदक को समस्त विभाग की जनसूचना निशुल्क आवेदक को प्रेषित कराई जाय।, प्रार्थी दो साल से जन सूचना बार बार मांग रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगता।


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