जिला पुलिस ने 436 के खिलाफ दर्ज किया महामारी एक्ट का मुकदमा

जिला पुलिस ने 436 के खिलाफ दर्ज किया महामारी एक्ट का मुकदमा



अयोध्या। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोबेल कोरोनावायरस के संक्रमण को लेकर सेकंड वेब की चेतावनी के बीच पुलिस में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। बिना मास्क भ्रमण कर रहे लोगों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को जनपद पुलिस ने जिले में 436 व्यक्तियों के खिलाफ कोविड-19 निर्देशों के उल्लंघन में महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।

जनपद पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शासन की ओर से मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है। बावजूद इसके इस महामारी काल में लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। जिसको लेकर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाने पर कोतवाली नगर में 106, कैंट थाने में 36, अयोध्या कोतवाली में 07, आरजेबी थाने में 07, महिला थाना में 67,पूराकलंदर में 23,गोसाईगंज में 05, महाराजगंज में 15,रौनाही थाना में 10,बीकापुर कोतवाली में 23,तारुन थाने में 23,कुमारगंज में 18, खंडासा में 14, रुदौली में 38, पटरंगा में 44 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कराया गया है। जनपद पुलिस की ओर से सभी से अपील की जा रही है कि कोरोनावायरस की लड़ाई में बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए और जरूरत पड़ने पर घर से निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ