कुशीनगर: फसल कटाई से जुड़े श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती व सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा:DM

कुशीनगर: फसल कटाई से जुड़े श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती व सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा:DM

कुशीनगर : जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के मध्य कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशी,बीज आपूर्ति,एवं विक्री कार्यों में छूट प्रदान की गई है,इसे आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है, 
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं का उत्पादन, खाद्य सामग्री,कृषि उत्पादन एवं उनसे सम्बंधित थोक एवं फुटकर विक्रेता को सम्मिलित किया गया है , तथा वर्तमान में गन्ने ,की बुआई के साथ मूंग,मक्का, मूंगफली, ज्वार बाजरा आदि के बुआई सहित गेहूं की कटाई व कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्य की छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया है कि फसल की कटाई हेतु कृषि यंत्रों यथा-कंबाइन हार्वेस्टर आदि के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है तथा फसल की कटाई से जुड़े मजदूरों के लिए फसल काटने जैसे कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है| उन्होंने इस आदेश का अनुपालन कराए जाने का निर्देश जोनल/ सेक्टर प्रभारियों को दिया गया है कि वे यह ध्यान रखें कि रबी फसल की कटाई में कृषको को कोई दिक्कत न आए| उन्होंने उप कृषि निदेशक को जोनल मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सभी तहसीलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं जिसके क्रम में हाटा अंतर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी मो0 9506853534, कप्तानगंज में जिला गन्ना अधिकारी मो0 9918333830, खडडा में जिला कृषि अधिकारी मो09415335613, पड़रौना में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मो0 9918862105, तथा तहसील तमकुहीराज अंतर्गत सहायक निदेशक मत्स्य मो09559951133 नामित किये गए हैं।
      जिलाधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि फसल कटाई से जुड़े श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती व सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा|  श्रमिकों को सुरक्षा मानकों यथा-मास्क, सेटेनाइज्ड आदि को अपनाना होगा|  
           जिलाधिकारी ने  यह भी बताया है कि कंबाइन हार्वेस्टर अन्य जनपदों या बाहर से लाना है, तो इस कार्य के लिए ड्राइवर या फॉरमैन का पास बनवाने की भी व्यवस्था की गयी है| इसके लिए कंबाइन मालिक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उप कृषि निदेशक के यहां आवेदन देना होगा|  उन्होंने कहा है कि उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन उप कृषि निदेशक को कराने हेतु कहा गया है|  उन्होंने हार्वेस्टर मालिको,  जिन्हें ड्राइवर/ फोरमैन अन्य जनपदों से लाना है, वे पास बनवाने के लिए उप कृषि निदेशक/ जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| 
     उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने उपरोक्त आदेशों के क्रम में कृषक मजदूरों व हार्वेस्टर मालिकों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा मानकों को अपनाए जाने के साथ ही हार्वेस्टर चलाने के लिए ड्राइवर व फोरमैन आवश्यकतानुसार बाहर से लाने के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर उप कृषि निदेशक  / जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि समयान्तर्गत  उन्हें पास निर्गत कराया जा सके|


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