लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान नामांकन हेतु आवश्यक दिये गये निर्देश

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान नामांकन हेतु आवश्यक दिये गये निर्देश

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान नामांकन हेतु आवश्यक दिये गये निर्देश



कुशीनगर जनपद के/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि नामाकंन जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में दिनांक 22 अप्रैल 2019 से 29 अपै्रल 2019 के मध्य अवकाश अवधि को छोड़कर दाखिल किया जायेगा, तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिए,व उम्मीदवार किसी अन्य क्षेत्र से नामाकंन पत्र दाखिल करता है तो उसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामाकंन पत्रों की जॉच से पूर्व रिटर्निग आफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी उन्होने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि अन्य दलों/निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक का उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए जिस लोक सभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन लड़ने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु जमानत की धनराशि रूपये 25,000-00 है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 12.500-00 निर्धारित है। उन्होने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी रूपये 70,00,000-00 व्यय कर सकता है तथा मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को अपने 04 फोटो संलग्न करने है। अभ्यर्थियों से अपनी नवीनतम फोटो प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है। तथा नामाकंन की तारीख से 03 महीने की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया फोटो व्हाइट/ऑफ व्हाइट बैकग्राउण्ड में स्टैम्प आकार 02 सेमी ग 2.5 सेमी चौड़ी 02 सेमी तथा लम्बाई 2.5 सेमी का होना चाए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए और चेहरे की सरल अभ्यिव्यक्ति हो तथा ऑखे खुली होनी चाहिए। फोटो अभ्यर्थी की सुविधा अनुसार रंगीन अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट हो सकती है। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए, वर्दी में फोटो की अनुमति नही है, उन्होने कहा कि टोपी, हैट, काले रंग का चश्मा भी न लगाए। तथा नो ड्यूज से सम्बन्धित शपथ पत्र मे उम्मीदवार 04 नामाकंन पत्र दाखिल कर सकता है। किन्तु उसके जमानत राशि प्रथम नामाकंन पत्र के साथ जमा करनी होगी, अन्य नामांकन पत्रों के लिए प्रथम नामाकंन पत्र में रसीद/चालान द्वारा जमा धनराशि संलग्न किये जाने का उल्लेख कर दिया जाये। प्रारूप-26 शपथ पत्र रिटर्निग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र अभ्यर्थी को अपने विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना अपने दल को देना अपेक्षित है तथा यह घोषित करना होगा कि उन्होने अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया हैं तथा सम्बन्धित राजनैतिक दल से आपराधिक प्रवृत्ति लम्बित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगे तथा उक्त का इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी कम से कम 03 बार व्यापक प्रचार-प्रसार करेगे। उन्होने लोक सभा/राज्य सभा /विधान सभा या विधान परिषद के निर्वाचन मे ऐसे मामलो को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन चाले समाचार पत्र में प्रारूप-सी-1में अभ्यर्थियों वापस लेने की अन्तिम दिनांक से लेकर मतदान होने की दिनांक 02 दिन से पहले कम से कम 03 अलग - अलग दिनांको में प्रकाशित करेंगें। मान्यता /अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी बेवसाइट के साथ-साथ टी0वी0 चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप - सी-2 में प्रकाशित करे। ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियॉ भी जमा करेगे। तथा जिनमें उक्त घोषणा प्रकाशित की गयी थी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म-ए एव ंबी प्रस्तुत करना है। तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को नामाकंन से एक दिन पूर्व निर्वाचन सम्बन्धी व्यय हेतु पृथ्क बैंक खाता खोलकर नामाकंन के समय लिखित रूप से रिटर्निग आफिसर को सूचित करना है। तथा उम्मीदवार के साथ केवल 05 व्यक्ति ही (उम्मीदवार सहित) नामांकन स्थल पर आयेगे। इसके अतिरिक्त किसी को आने की अनुमति नही दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवर्य होगा। अभ्यर्थी या उसके साथ रिटर्निग आफिसर कार्यालय तक 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 03 वाहन ही आ सकते हैं।


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