आदर्श आचार संहिता का पालन करने व निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधिक प्रवधानों की दी गयी जानकारी
कुशीनगर जनपद से कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशीनगर के चुनाव में सम्मिलित होने वाले सभी प्रत्याशियो / उनके प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी राजनैतिक दलो के प्रत्याशी उपस्थित रहे। बैठक में प्रेक्षक श्री राजा शेखर वुन्दू, पुलिस प्रेक्षक श्री मनीष अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र तथा सभी सहायक निर्वाचन अधिकारीगण सम्मलित हुए। गोष्ठी में आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतू विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी प्रत्याशियों / उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता व आय व्यय के संबन्ध में अवगत कराया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र द्वारा सभी प्रत्याशियो / उनके प्रतिनिधियों को निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानो की विस्तृत जानकारी दी गयी जो निम्नवत हैं
निर्वाचन का प्रतिरुपण जैसे निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन करने या मत देने या स्वंय द्वारा एक बार से अधिक वोट देने पर धारा 171
(घ) भादवि, निर्वाचन के लिए रिश्वत / परितोषण देने पर धारा 171
(ड़)भादवि, निर्वाचन में असम्यक असर डालने / प्रतिरुपण करने पर धारा 171 (च) भादवि, धर्म / मुलवंश, भाषा, जन्मस्थान, निवासस्थान इत्यादि के आधार पर शत्रुता का सम्प्रर्वतन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने पर धारा 153 (क) भादवि, किसी जुलूस में जानबुझकर शस्त्र ले जाने या किसी सामुहिक कार्यक्रम का शस्त्र सहित आयोजन करने पर या भाग लेने पर धारा 153क(क) भादवि, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के अशय से उपासना के स्थान को क्षति करने या अपवित्र करने पर धारा 295 भादवि, विमर्शित और विव्देषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये जाने पर धारा 295(क) भादवि, निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबन्ध में मिथ्या कथन करने पर धारा 171(छ) भादवि, निर्वाचन के मामले में अवैध संदाय करने पर धारा 171(ज) भादवि, निर्वाचन लेखा रखने में असफल होने पर धारा 171 (झ) भादवि, लोक सेवक द्वारा सम्यक रुप से प्रख्यापित आदेश जैसे धारा 144 सीआरपीसी की अवज्ञा करने पर धारा 188 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
किसी सार्वजनिक सम्पत्ति पर पोस्टर / बैनर एंव स्थायी निर्माण कर क्षति कारित करने पर धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही की जायेगी। किसी पार्टी के कार्य कर्ताओं द्वारा विधि विरुध्द तरीके से लाउडस्पीकर का प्रयोग कर शोरगुल करने पर धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही की जायेगी। प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग वह भी संबन्धित प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने पर अनुमन्य है।
यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कुप्रचार, चुनाव के दौरान ऐसी पोस्ट प्रसारित किया जाता है जिससे किसी विशेष वर्ग, जाति एंव समुदाय में विव्देश की भावना उत्पन्न होती है तो उस पर रोक लगाये जाने के उद्देश्य से आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।
किसी व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण करने पर धारा 123, निर्वाचन के संबन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करने पर धारा 125, निर्वाचन सभाओं में उपद्रव करने पर धारा 127, निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ट पर उसके मुद्रक व प्रकाशन का नाम न हो, मुद्रित या प्रकाशित नही किया जायेगा ऐसा करने पर धारा 127(a) , कोई भी व्यक्ति मतदान की तारिख को मतदान केन्द्र के भीतर या बाहर मतों की मागं नही करेगा ऐसा करने पर धारा 130, मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण करने पर धारा 131 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान यह भी बताया गया कि आदर्श आचार संहिता तथा धारा 144 सीआरपीसी का काड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्वाचन में बाधा डालने वालों तथा निर्धारित विधिक प्रावधानों का उलंघन करने वालों के विरुध्द नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की गयी जिससे की स्वतंत्र, शान्तिपुर्ण तथा निष्पक्ष रुप से मतदान सम्पन्न हो सके।
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