उत्तराखंड में चारधाम समेत आठ तीर्थ स्थलों में नही खोली जाएगी शराब की दुकानें 

उत्तराखंड में चारधाम समेत आठ तीर्थ स्थलों में नही खोली जाएगी शराब की दुकानें 

 ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी दायरे में भी पाबंदी


आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना, उच्च न्यायालय ने पारित किए थे आदेश


उत्तराखंड में चारधाम समेत आठ तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में भी मदिरा की दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी। आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ स्थान पहले नगर पालिका क्षेत्र में थे, लेकिन अब नगर निगम बन गए हैं।
नगर निगम बनने से इनका दायरा बढ़ गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी।
आबकारी नीति में उक्त स्थानों को पूर्ण मद्य निषेद घोषित किया गया है अधिसूचना में आबकारी नीति का जिक्र किया गया है। इसमें उल्लेख है कि आबकारी नीति में उक्त स्थानों को पूर्ण मद्य निषेद घोषित किया गया है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार को यह अधिसूचना उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में जारी करनी पड़ी है।


उच्च न्यायालय गत 29 अगस्त को डीके जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में आदेश पारित कर चारधाम व सभी तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध घोषित करने का आदेश पारित किया था।


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