सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं को की खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं को की खारिज 


सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकतार्ओं पर एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।


न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने यह कहते हुए प्रकाश कुमार और गौतम सिंह की अलग-अलग याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस प्रकृति की कई याचिकाएं केवल प्रचार के लिए दायर की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब दुकानों को बंद करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति राव ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पास इस तरह की कई याचिकाएं हैं।
ये सभी प्रचारोन्मुख हैं। हम जुमार्ना लगाएंगे। इसके बाद न्यायालय ने पहले प्रकाश कुमार पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया। गौतम सिंह की भी इसी प्रकार की याचिका कुछ मिनट के बाद आ गयी और न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस याचिकाकर्ता पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है और याचिका खारिज की जाती है।


प्रशांत कुमार ने लॉकडाउन के संचालन के दौरान सामाजिक दूरी नियमों के कारण शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


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