दुष्कर्म के आरोपित सिपाही की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में इस लिए हुई खारिज.....?

दुष्कर्म के आरोपित सिपाही की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में इस लिए हुई खारिज.....?


दुष्कर्म के आरोपित सिपाही की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने भी खारिज कर दी है। आरोपित सिपाही अमरोहा जिले के थाना मंडी धनौरा के फौलादपुर गांव का अमित कुमार है। घटना के समय वह पटवाई थाने में तैनात था। उसके खिलाफ पटवाई थाने में 14 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ था।मुकदमा इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कराया था, जिसमें आरोप था कि सिपाही ने 11 अक्टूबर को घर में घुसकर उसके साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था। वीडियो भी बनाई थी। एसपी शगुन गौतम ने सिपाही को निलंबित कर दिया था।


इस मामले में पीड़िता ने थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर सिपाही को बचाने का भी आरोप लगाया था। पुलिस के दबाव से तंग आकर उसने जहर खाकर आत्महत्या का भी प्रयास किया था। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था। तब पुलिस को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। आइजी रमित शर्मा ने खुद रामपुर पहुंचकर महिला के आरोपों की जांच की थी। जांच के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार समेत पांच पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए गैर जिलों में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। सिपाही ने पहले निचली अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। वहां प्रार्थना पत्र खारिज होने पर सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डम्पी ने बताया कि सेशन कोर्ट ने भी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मुकदमे की जांच कर रही पुलिस ने सिपाही पर कुकर्म की भी धारा बढ़ा दी थी। 


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