जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में शांति व्यवस्था में दस व्यक्तियों को यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए आगामी 6 माह के लिए किया जिला बदर

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में शांति व्यवस्था में दस व्यक्तियों को यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए आगामी 6 माह के लिए किया जिला बदर


एटा। जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती ने जनपद में शांति व्यवस्था को दस व्यक्तियों को यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया है। आदेश का पालन न करने पर उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा।


जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना मिरहची क्षेत्र के गांव नगला निवासी राहुल पुत्र रामपाल, नगला ढक निवासी गंगा सिंह के पुत्र जयवीर, कमलेश एवं थाना जसरथपुर के गांव जतौराभान गांव निवासी रामवीर पुत्र रामेश्वर सिंह, नगला नया निवासी अजय उर्फ बाबा पुत्र जोगराज सिंह एवं थाना शकरोली के गांव नगला लाल सिंह निवासी भूमिराज, पृथ्वीराज पुत्रगण देशराज सिंह एवं थाना रिजोर के मोहल्ला कटरा निवासी राहुल पुत्र गुड्डू, ग्राम निधौली खुर्द निवासी शिवम पुत्र सुखबीर एवं थाना राजा का रामपुर के गांव भगवानपुरा निवासी अंकुर पुत्र रनवीर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।


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