पिंक स्क्वायर मॉल में खरीददारी करने गई युवती की चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन से खिचा फोटो , ऐतराज जताया तो शोरूम संचालक ने....?

पिंक स्क्वायर मॉल में खरीददारी करने गई युवती की चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन से खिचा फोटो , ऐतराज जताया तो शोरूम संचालक ने....?


राजधानी जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में खरीददारी करने गई एक युवती की चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन से फोटो खींचने का आपत्तिजनक मामला सामने आया है। इस बात का पता चलने पर युवती के साथ मौजूद भाई और मां ने ऐतराज जताया तो शोरूम संचालक ने उन्हें ही धमकी दी। मामला आदर्श नगर थाने तक पहुंचा।युवती के भाई की रिपोर्ट पर छेड़छाड़ और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। केस की जांच ट्रांसपोर्ट नगर थानाप्रभारी गयासुद्दीन को सौंपी गई है। चेंजिंग रूम में कर्मचारी ने एक छेद से मोबाइल की मदद से युवती के फोटो खींचे थे। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अनिल मीणा है। वह जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण में रहता है तथा आदर्श नगर स्थित पिंक स्क्वायर मॉल में एक गारमेंट्स शोरुम पर कर्मचारी है। उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।उसके कब्जे से जब्त मोबाइल फोन में और भी ऐसी लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो मिले है। जो कि शोरुम में खरीदारी करने आई थी और ड्रेस चेंज करने चेंजिंग रुम में गई थी। यह है पूरा मामला पुलिस के मुताबिक आगरा रोड पर खानिया बंधा की रहने वाली युवती अपने भाई और मां के साथ मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एक शोरुम पर कपड़े खरीददारी करने गई थी।परिवादी युवती के मुताबिक वह कुछ कपड़े पसंद कर चेंजिंग रुम में ड्रेस बदलने गई थी। तभी शोरुम में मौजूद कर्मचारी अनिल मीणा ने अपने मोबाइल फोन से युवती की चोरी छिपे केबिन में बने एक छेद से आपत्तिजनक फोटो खींच ली।इस बीच युवती को अचानक मोबाइल नजर आया। तब उसे इसका पता चला। उसने बाहर आकर अनिल को पकड़ लिया। फिर अपने भाई और मां से बताया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने शोरूम संचालक को बताया तो उन्हें ही जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद पीड़ित परिवार आदर्श नगर थाने पहुंचा।आरोपी अनिल मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने और कितनी लड़कियों के चैजिंग रुम में आपत्तिजनक फोटो खींचे। क्या इनका कहीं दुरुपयोग किया है या नहीं। बिना मंजूरी किसी महिला की तस्वीर लेने पर 3 साल तक की जेल आरोपी अनिल मीणा के खिलाफ पुलिस ने धारा 354, 354 ग और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 354 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। 67 आईटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।


सावधानी: ट्रायल रूम के गेट में छेद या कोई लाइट दिखे तो सतर्क रहिए


ट्रायल रूम में देखें कि फोन में नेटवर्क है कि नहीं। अगर आप वहां कॉल नहीं कर पा रही हैं तो मतलब वहां कैमरा लगा है। खुफिया कैमरे की जानकारी के लिए आप वहां मोबाइल का कैमरा ऑन करें। अगर कोई खुफिया कैमरा होगा तो फोन के कैमरे से एक अजीब सी आवाज आने लगेगी। यदि आपको दीवार, कांच या अन्य किसी जगह कोई छोटी लाइट या काला बिंदु नजर आए तो सतर्क हो जाएं।


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