पिंटू सेंगर मर्डर केस में लगाई जमानत अर्जी, कोर्ट में दो दिसंबर को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

पिंटू सेंगर मर्डर केस में लगाई जमानत अर्जी, कोर्ट में दो दिसंबर को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई


ब्यूरो कार्यालय (कानपुर): बसपा नेता पिंटू सेंगर के मर्डर केस में आरोपी वीरेंद्र पाल ने हाईकोर्ट के स्टे आदेश को आधार बनाकर जमानत अर्जी लगाई है। कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई दो दिसंबर को होगी। 20 जून 2020 को बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या में पुलिस ने डेढ़ दर्जन को आरोपी बनाया था। अधिकांश हत्यारोपी जेल में हैं। एक आरोपी की जेल में मौत हो चुकी है।


हत्यारोपी वीरेंद्र पाल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। पूर्व डीजीसी पीयूष शुक्ला के मुताबिक पुलिस ने वीरेंद्र के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। जिसे सीएमएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसी मामले में वह हाईकोर्ट गए, जहां प्रोसीजिंग स्टे का आदेश मिला। पूर्व में वीरेंद्र की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे वापस ले लिया गया। 


वहीं अब जमानत के लिए दूसरी बार प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को आधार बना रिहाई की मांग की गई है। तर्क दिए गए हैं कि पुलिस ने वीरेंद्र के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी चूंकि हाईकोर्ट ने वीरेंद्र के मामले में प्रक्रिया को स्टे कर दिया है इस लिए अब पुलिस की अंतिम रिपोर्ट की कार्यवाही प्रभावी हो जाएगी।


अभियोजन अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि चूंकि फाइल सेशन ट्रायल के लिए कमिट हो चुकी है, इस लिए हाईकोर्ट का आदेश का इस पर लागू नहीं होगा। साथ ही जमानत की सुनवाई पर भी आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।


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