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तेरह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को......?



जौनपुर। तेरह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बक्शा थाना क्षेत्र के निवासी विनोद निषाद को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम के जज रवि यादव ने गुरुवार को 7 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के कथानक के अनुसार बक्शा थाना क्षेत्र के खमपुर निवासी मुकदमा वादी ने थाना पर घटना दिनांक 18 मार्च 2014 के सम्बंध में प्राथमिकी दर्ज कराया कि मेरी 13 वर्षीय लड़की सुबह 8 बजे शौच करने गयी थी कि गाँव का विनोद निषाद पुत्र पारस नाथ उसकी लड़की को अकेला पाकर जबरदस्ती मुँह दबाकर जंगल मे ले जाकर बलात्कार किया ।पुलिस विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश कुमार उपाध्याय व एडीजीसी वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने न्यायालय के समक्ष चार गवाहों को परीक्षित कराया । न्यायाधीश ने अभियोजन एवम बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने एवम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत आरोपी विनोद निषाद को मामले में दोषी पाते हुए धारा 376 भ द स व धारा 3/4पाक्सो एक्ट में समान सजा के दण्ड का प्राविधान होने के कारण धारा 3/4लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त विनोद निषाद से वसूल की जाने वाली धनराशि में से मुबलिग 50000 रुपयेकी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।





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