विद्यालयों के संविलयन को लेकर दो साल पूर्व पारित आदेश का अनुपालन नही कराने की खबर मीडिया में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की खुली नींद

विद्यालयों के संविलयन को लेकर दो साल पूर्व पारित आदेश का अनुपालन नही कराने की खबर मीडिया में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की खुली नींद


बल्दीराय(सुलतानपुर)। शासन द्वारा एक ही परिसर में संचालित परिषदीय विद्यालयों के संविलयन को लेकर दो साल पूर्व पारित आदेश का अनुपालन नही कराने की खबर मीडिया में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की नींद खुली है। बल्दीराय के ग्राम पंचायत जरईकला मे एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक विद्यालय प्रथम व द्वितीय को खण्ड शिक्षा अधिकारी ने संविलित करने का आदेश दिया है।


बेसिक शिक्षा परिषद के मई 2018 के शासनादेश द्वारा स्पष्ट उल्लेख है कि एक ही परिसर में यदि एक से अधिक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं तो उनका संविलयन कर दोनो का चार्ज एक वरिष्ठ शिक्षक को दे दिया जाएगा। फिर भी बल्दीराय में जरईकला इकलौता विद्यालय है जहाँ इस नियम पालन नही कराया गया था। 13 सितंबर 2020 को "परिषदीय विद्यालयों का नही हुआ विलय" शीर्षक से खबर प्रकाशित करते हुए मामले का खुलासा किया था। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय सरताज अहमद ने विद्यालय संविलयन का आदेश जारी किया है। संविलयन की सूचना बीईओ ने बीएसए को भी भेजी है।


वरिष्ठ शिक्षक को दिया हेडमास्टर का चार्ज


 बल्दीराय खंड शिक्षा अधिकारी सरताज अहमद ने प्राथमिक विद्यालय जरईकला द्वितीय का विलय जरईकला प्रथम में कर दिया है। जरई कला प्रथम के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार सिंह को संविलित विद्यालय के हेड मास्टर का चार्ज दिया गया है।


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