प्रिंटिंग प्रेस संचालकों द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाए

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाए


एटा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी केशव कुमार ने जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस संचालकों सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् 05 खण्ड स्नातक, 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन -2020 की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा कर दी गयी है तथा साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट छपवाये जाते हैं। इस संबंध में समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क की ओर आकृष्ट करते हुये अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट को मुद्रित किये जाने से पूर्व आप प्रिन्टिंग प्रेस संचालक द्वारा छपवाने वाले प्रत्याशी,अन्य का पूरा ब्यौरा नाम, पता, मोबाइल नं0 एवं पहचान अनिवार्य रूप से अपने से संबंधित अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे।


उन्होंने कहा कि मुद्रित की गयी प्रत्येक सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित की गयी कुल प्रतियों तथा मुद्रक, प्रकाशक का पूरा पता स्पष्ट रूप से छपा होना अनिवार्य है। मुद्रित किये जाने के तीन दिवस के अन्दर मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रति और भारत निर्वाचन आयोग के घोषणा पत्र के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय कलक्ट्रेट एटा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लघन किये जाने की दशा में छः माह का कारावास अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं साथ ही आपका लाइसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है।


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