महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें विधिक जानकारी देने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न

महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें विधिक जानकारी देने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न



एटा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 11 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वाधान में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं तहसील सदर एटा के सहयोग से महिलाओं को सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से उन्हें विधिक जानकारी देने एवं जागरूक किये जाने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता के द्वारा जनपद में स्तिथ जनपद तहसील सदर एटा में उपस्थित महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के द्वारा महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए PCPNDT ACT तथा सरकार द्वारा उनके हित मे चलायी जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा सभी से अपील कि वे अपनी-अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करें तथा उन्हें खूब पढ़ायें। आज हमारे देख में महिलाएं पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी महिला किसी भी तरह से पुरुषों से कमजोर नही है। सचिव द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में भी उपस्थित सभी को अवगत कराया गया। सचिव द्वारा महिलाओं को स्वंय की सुरक्षा करने हेतु सुझाव दिए तथा बाल श्रमिक कानून एवं बाल-विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह , बालश्रम ट्रैफिकिंग एक सामाजिक बुराई है जिसको इससे सबंधित विभागों से समेकित प्रयास से समाप्त किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा उपस्थित महिलाओ को यह भी बताया गया कि उत्पीड़न हो तो सरकार द्वारा चलाये जा रहे कानून की सहायता ले सकती है। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे।

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