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श्रमिकों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न


एटा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में श्रम प्रर्वतन अधिकारी के सहयोग से प्रवासी श्रमिक के लिए पूर्ववास योजना एवं श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों एवं सरकार द्वारा उनके हित में चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में अवगत कराया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहाॅ उपस्थित सभी श्रमिकों से उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया कि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नही श्रमिकों द्वारा यह बताया गया कि श्रमिकों का अभी भी रजिस्ट्रेशन नही हुआ है। सचिव द्वारा उपस्थित श्रम अधिकारी एटा को निर्देशित किया कि जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नही हुआ है तो उनका यथा शीघ्र रजिस्ट्रेशन करवायें। श्रमिक हमारे अच्छे जीवन जीने के निमार्ण में मूल्यवान आधार है। सचिव द्वारा उपस्थित सभी श्रमिकों को यह कहा गया कि यदि उनकी किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो वह श्रम अधिकारी के कार्याजय जा कर उन से अपनी समस्या व्यक्त करें। सचिव द्वारा सभी श्रमिकों से यह अपील की गयी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु हर पल अपने चेहरे पर मास्क अथवा रूमाल आदि लगाये रखें तथा अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें।

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