बिहार में दस दिन का लाकडाउन, कोरोना के चलते सरकार ने उठाया सख्त कदम

बिहार में दस दिन का लाकडाउन, कोरोना के चलते सरकार ने उठाया सख्त कदम



कुशीनगर के खडडा से बाबा की रिपोर्ट

विहार सरकार ने आज रात्रि 12बजे से पूरे प्रदेश में दस दिन के लिए संपूर्ण लाकडाउन का कर दिया एलान ।आवश्य सेवा को छोड़ सबकुछ रहेगा बंद ।

विहार में लगातार कोरोना के बढते मामले सरकार के लिए सिरदर्द बन गये हैं। मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई इसमे 5 से 15 म इ तक दस दिन के लिए प्रदेश में लाकडाउन लगाने पर सहमति बनी । इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ट्रवीट करते हुए दी है । सरकार के घोषणा के बाद विहार में लोगो की भीड़ खरीदारी करने के लिए उमड़ी हुई है। लोग दस दिन को ध्यान में रखते हुए जरूरी सामान खरीद रहे हैं।

क्या खुला व क्या बंद रहेगा ,आपका जानना जरूरी है।

1) राज्‍य सरकार से सभी कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्‍वच्‍छता, फायर ब्रिगेड, स्‍वास्‍थ्‍य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्‍बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्‍यायिक प्रशासन के बारे में माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। 


2) अस्‍पताल और अन्‍य सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान (पशु स्‍वास्‍थ्‍य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्‍बुलेंस सेवाओं से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान यथावत काम करेंगे।


3) वाणिज्यिक और अन्‍य निजी प्रतिष्‍ठा बंद रहेंगे। 


अपवाद-

क) बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान

ख)औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान

ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य 

घ) ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां

ड.) टेलीकम्‍युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से सम्‍बन्धित गतिविधियां

च) कृषि और इससे जुड़े काम


प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.

- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधि‍त गतिविधियां

- पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।

- आवश्‍यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित)/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें -प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक

- कोल्ड स्‍टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.

- निजी सुरक्षा सेवाएं

अन्य सभी वर्क फ्रॉर्म होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं


4- सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर गैर जरूरी आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.


5- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.

अपवाद के तौर पर।

पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.

स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन

अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन.

वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विषय कार्य हेतु ई-पास उसके पास है तो.

सभी प्रकार के माल वाहक वाहन.

वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो.

नौकारी पर जाने हेतु सरकारी कर्मचार‍ियों और अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन.

अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन


6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्‍वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.


7. रेस्‍टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा. राष्ट्रीय राजमर्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.

8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.

9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शौक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे.

10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी.

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ