कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना का उपभोक्ता उठाये लाभ, सरचार्ज में मिलेगी शत प्रतिशत छूट : रणधीर कुमार

कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना का उपभोक्ता उठाये लाभ, सरचार्ज में मिलेगी शत प्रतिशत छूट : रणधीर कुमार




शाहाबाद/हरदोई। कोविड-19 के चलते आई परेशानियों के मद्देनजर बिल न जमा कर पाने वाले विधुत उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। इस संबंध में विधुत विभाग शाहाबाद के उप मंडल अधिकारी रणधीर कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया सरकार की‌ मंशा हैं कि कोविड-19 के चलते एकाएक आई परेशानियों के मद्देनजर उपभोक्‍ता समय से बिल का भुगतान नहीं कर सके हैं उन दुकानदारों (वाणिज्यिक), लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और निजी संस्थानों के संचालकों को अब बकाए पर सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' के तहत 30 नवंबर तक के बकाए बिल पर उन्हें सौ फीसदी सरचार्ज की छूट मिलेगी। जो 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। उन्होंने ‌बताया कि इस योजना में सरचार्ज से छूट पाने के लिए पिछले माह नवम्बर तक के मूल बकाए का 30 फीसदी जमाकर पंजीकरण कराना होगा। कोविड-19 के चलते घर बैठे ही आनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी रहेगी। मंगलवार 15 दिसम्बर से इस योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है यह पंजीकरण 31 जनवरी 2021 तक होगा। और शेष भुगतान बगैर ब्याज 28 फरवरी 2021 तक अदा करना होगा। इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को‌ नही मिलेगा इस योजना के अन्तर्गत कामशिर्यल, आधौगिक व निजी संस्थाओ के उपभोक्ताओं ‌को‌ यह राहत दी जायेगी। एसडीओ ने अपील करते हुए कहा‌ कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाते हुए बकायेदारी खत्म कर लेे और विधुत कनेक्शन विच्छेद से बचें।

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