लखीमपुर खीरी ।राज्य निर्वाचन आयोग उप्र लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि ज़िले के समस्त आंशिक रूप से प्रभावित ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगरीय निकाय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुई है,में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 06 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियो की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार की जाएंगी। 24 फरवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 24 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, 24 फरवरी से 02 मार्च के मध्य दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 03 मार्च से 08 मार्च के मध्य प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 09 मार्च से 14 मार्च के मध्य दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरकसूचियों के पांडुलिपियों की तैयारी व उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही की जाएगी। 15 मार्च को निर्वाचक नामावली ओं का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूल तौर से निवासी हो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा यदि वह अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह न होगा।
उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। निर्वाचक नामावली विशेष पुनरीक्षण की समस्त कार्यवाही में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
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